नहीं टला बिहार में विधानसभा का चुनाव , SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ ने कहा, ‘हम हर किसी को निर्वाचन आयोग (Election Commission) के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते. हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं.’
नई दिल्ली : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2020) को टालने की मांग से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए चुनाव टालने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने भी इनकार कर दिया.
'हर किसी को EC के पास नहीं भेज सकते'
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ ने कहा, ‘हम हर किसी को निर्वाचन आयोग (Election Commission) के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते. हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं.’
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दरअसल अजय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर करके दावा किया था कि महामारी के कारण बिहार विधानसभा का चुनाव सुचारू रूप से आयोजित नहीं हो सकते. इसलिए कोर्ट को इन्हे टाल देना चाहिए.
आयोग ने किया तारीखों का ऐलान
गौरतलब है अब से थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव के लिए कार्यक्रम (Bihar Assembly Election 2020 Date Schedule) घोषित कर दिया है. इस बार चुनाव 3 चरणों में होंगे और 10 नवंबर को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे.
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