FIR Against Gauri Khan:  शाहरुख खान (Shahrukh khan) की पत्नी गौरी खान एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं. शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ यूपी (UP) की लखनऊ पुलिस ने केस (FIR Lodge Against Gauri Khan) दर्ज किया है. गौरी खान के खिलाफ आईपीसी (IPC) की गैर जमानती धारा 409 में FIR दर्ज की गई है. आपको बताते चलें कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.


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कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा


पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी, डायरेक्टर महेश तुलसियानी और कंपनी के ब्रांड एंबेसडर गौरी खान पर यह केस दर्ज किया गया है.


क्या था मामला?


आपको बताते चलें कि ये मामला लखनऊ (Lucknow) के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित तुलसियानी गोल्फ व्यू में एक फ्लैट की खरीददारी से जुड़ा है. शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने कंपनी की ब्रांड एंबेसडर गौरी खान के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर एक फ्लैट खरीदा था. एफआईआर में बिल्डरों पर आरोप है कि इस सोसायटी में एक फ्लैट के लिए उन्होंने 86 लाख रुपये का पेमेंट किया गया था. इसके बावजूद अभी तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल्डर ने पैसे लेने के बाद फ्लैट किसी और को दे दिया. 


तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर थीं गौरी खान


गौरी खान समेत कंपनी के कई लोगों के खिलाफ ये बड़ी कानूनी कार्रवाई मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह की शिकायत पर हुई है. पीड़ित का कहना है कि उनको लगा कि गौरी खान विश्वसनीय चेहरा हैं, ऐसे में उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर-1 पॉकेट डी में फ्लैट बुक करवा लिया, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया.


 

अक्टूबर 2016 में मिलना था पजेशन


शिकायतकर्ता ने ये भी कहा, 'फ्लैट बुक करने के लिए दिए गए नंबर पर फोन किया तब कंपनी के एमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी से बात हुई थी. फिर मैनें करीब 86 लाख का पेमेंट अगस्त 2015 में किया. बुकिंग के समय कहा गया था कि अक्टूबर 2016 तक पजेशन दे दिया जाएगा. तय समय पर कब्जा न मिलने पर बात की तो 6 महीने की और मोहलत मांगी गई लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ.'


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