नई दिल्लीः जहां एक ओर देशभर में बुर्के को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं एक तरफ अब इसी बुर्के को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में एक अपराध को अंजाम देने के लिए बुर्के का इस्तेमाल हुआ है और वह भी एक महिला के द्वारा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उस महिला को धरदबोचा है. महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र अहमदनगर का यह मामला एकतरफा प्यार की वो कहानी है, जिसमें जलन भरी है और गुस्सा भी. बताया जा रहा है कि अंजुम शेख नाम की इस युवती ने अपने बिछड़े प्यार, अमीर शेख से बदला लेने के लिए उसे शहर के तोरणा होटल में बुलाया और उस पर तेजाब फेंक दिया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अंजुम इस हमले के बाद वारदात की जगह से निकल भाग जाने में कामयाब हुई. जबकि, तेज़ाब के हमले में अमीर शेख का चेहरा करीब 15 प्रतिशत झुलस गया है. उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर ज्यादातर जख्म हुए हैं. जिसका इलाज शहर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय पुलिस की मानें तो, अंजुम और अमीर में दो साल तक प्यार परवान चढ़ा. इस प्यार में तब अचानक मोड़ आ गया जब अमिर ने अंजुम से मुंह फेर लिया. अंजुम के मुकाबले अमीर जब दूसरी लड़कियों से ज्यादा बात करने लगा तो वह इस से गुस्सा हो गई. अमीर के बदले रवैये से नाराज अंजुम उस से बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी.


खगड़िया में दिखा पंचायत का तालिबानी चेहरा, शख्स को खूंटे में बांधकर बेरहमी से पीटा


अंजुम ने इसकी प्लानिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू कर दी थी. अंजुम ने अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए टीवी पर चलते क्राइम सीरियल का सहारा लिया. कहानी का एक और रोचक मोड़ है. अपनी प्लानिंग पूरी कर चुकी अंजुम ने अपने पुराने माशूक अमीर को शहर के होटल तोरणा में बुलाया. जहां इंतजार करते अमीर पर अचानक धावा बोल तेजाब का छिड़काव कर भागने में वह कामयाब हुई. यह हमला उसने बुर्के की आड़ में किया गया. ताकि उसकी पहचान न हो सके. 


फिल्म उद्योग से जुड़ी महिला ने अपने दोस्त पर बलात्कार और बाल काटने का लगाया आरोप


लेकिन, सोमवार की इस वारदात के तुरंत बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने 3 दिन की मशक्कत के बाद अंजुम को गिरफ्तार कर लिया है. पीएसआई समाधान सोलंके ने मीडिया से बातचीत में कहा है की, अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए जरूरी तेजाब आरोपी युवती ने कहां से हासिल किया इस बात की तफ्तीश में अब वे जुट गए हैं. पुलिस ने अंजुम के खिलाफ किसी को इरादतन गंभीर रूप से घायल करने की आईपीसी की धारा 326 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है. जिसमें दोषी पाए जानेपर 10 साल की कैद या उम्रकैद की सजा हो सकती है.