मुंबई : महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में महाविकास आघाडी (शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी) की सरकार आते ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) को सिंचाई घोटाले में पूर्णत: क्लीन चीट दी गई है.


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एन्टी करप्शन ब्यूरो की एसपी रश्मी नांदेडकर ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के सामने शपथपत्र दाखिल कर बताया है कि अजित पवार के खिलाफ कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा गया है. 302 टेंडर्स की जांच करते वक़्त पाया गया कि 17 केसों में अजित पवार के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है.


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हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में ये भी कहा गया है कि ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, जिन्होंने योजना लागू की. VIDC चेयरमैन और सिंचाई मंत्री पर इस पूरे प्रकरण में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.