Corona का कहर: महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब इस राज्य में सख्ती, 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू
राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. फिलहाल राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
जयपुर: कोरोना वायरस (Coronavirus) के दोबारा बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य सख्ती बरत रहे हैं. जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार दिल्ली-मुंबई के बीच ट्रेन और विमान सेवा बंद करने पर विचार कर रही है, तो वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान (Rajasthan) के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है.
राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. फिलहाल राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जिसके चलते रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है.
इन जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू
सरकारी आदेश के अनुसार, सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा जिले में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. यानी इन आठ जिलों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान सिर्फ रात 7:00 बजे तक ही बाजार खुले रह सकेंगे.
आफिस में सिर्फ 75% कर्मचारी को आने की अनुमति
संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिलों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा) में जिला मुख्यालय स्थित नगरीय क्षेत्र में ऐसे राजकीय व निजी कार्यालयों एवं संस्थान जहां 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां कार्य दिवसों में कार्मिकों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. इन संस्थानों एवं कार्यालयों में स्टाफ को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा ताकि किसी भी कार्य दिवस पर 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हों.
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मास्क नहीं लगाने पर कटेगा इतने रुपये का चालान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपना लिया है. और बिना मास्क लगाए घुमने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि पहले मास्क न लगाने पर जुर्माना राशि 200 रुपये थी. लेकिन अब इसे डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया गया है.
शादी समारोह पर भी लगीं ये पाबंदियां
नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने पर भी राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी हैं. अब अधिकतम 100 लोग ही समरोह में बिना अनुमति शामिल हो सकेंगे.
नाइट कर्फ्यू के दौरान इन लोगों को मिलेगी छूट
कर्फ्यू के दौरान दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस ट्रेन एवं हवाई जहाज में सफर करने वालों को छूट आने-जाने की अनुमति होगी.
अहमदाबाद में लगा कर्फ्यू
बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. यहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू शुक्रवार से लागू होगा और अनिश्चितकाल तक रहेगा. अहमदाबाद में अब तक कुल 46,022 कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं.
मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर
उधर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कोरोना वायरस के दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है. BMC अधिकारियों ने आशंका जताई है कि नए साल से मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है. इसे लेकर मुंबई के गार्डियन मंत्री आदित्य ठाकरे ने BMC अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है.
दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन
दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. आलम ये है कि सरकार यहां फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है. सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर दिल्ली में आंशिक लॉकडाउन लगाने की इजाजत मांगी है.
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