अब इस राज्य ने दिखाई सख्ती, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर देना होगा इतना जुर्माना
गुजरात में अब बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर-उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा. बिना मास्क पाए जाने और सड़क पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा.
सूरत: देश के अन्य राज्यों की ही तरह गुजरात में भी कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ते जा रहा है. संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है. लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है.
अब बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर-उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा. बिना मास्क पाए जाने और सड़क पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा. पहले यह जुर्माना 200 रुपये था. गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है.
इसी के साथ सभी को मास्क उपलब्ध हो सके इसलिए अब अमूल दूध के काउंटर पर अब 2 रुपये में मास्क उपलब्ध होगा.
ये भी पढ़ें- कोरोना: 24 घंटे में फिर आए 47 हजार से ज्यादा केस, इन 2 शहरों से आई अच्छी खबर
गुजरात में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. राज्य में अब तक कोरोना के कुल मामले 55,822 हो गए हैं. जबकि 2,326 लोगों की मौत हो चुकी है.
इससे पहले झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये अध्यादेश पास किया है.
झारखंड कैबिनेट ने बीते गुरुवार को 'संक्रामक रोग अध्यादेश 2020' पारित कर दिया. जिसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.