लालू यादव को नहीं मिली राहत, जमानत पर हाई कोर्ट में टली सुनवाई
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम मानी जा रही है.
रांची: चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) की जमानत को लेकर हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टल गई है. सीबीआई के अधिवक्ता की सेहत खराब होने के चलते आज होन वाली सुनवाई को टाल दिया गया है.
गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद से ही लालू यादव सजा काट रहे हैं. यहां लालू ने ढाई साल से ज्यादा का वक्त गुजार लिया है. इसी बात को आधार बनाते हुए लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन अब 11 सितंबर को मामले पर सुनवाई की जाएगी.
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हाई कोर्ट में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है. वो कई तरह की बीमारी से पीड़ित है. लिहाजा कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है. आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम मानी जा रही है.
कुछ समय पहले लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है. इससे पहले, उन्हें चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत दी गई थी. फिलहाल लालू यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट किया गया है.
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