महेश परिक,जयुपुर- राजस्थान हाईकोर्ट(rajasthan highcourt) ने गौ तस्करी(cow smuggling) के मामले में पहलू खान(pahlu khan) और उसके 2 बेटों सहित चार लोगों के खिलाफ बहरोड थाने (bahrod thana)में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.अदालत ने मामले में पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र को भी रद्द करने के आदेश दिए हैं .न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश चालक खान मोहम्मद और पहलू खां के बेटों इरशाद व आरिफ की ओर से दायर याचिका पर दिए.अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अनुसंधान जारी रखने का भी अब कोई औचित्य नहीं है.याचिका में अदालत को बताया गया कि बहरोड थाना पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में पहलू खां और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज की थी. जिसमें कहा गया था कि वे दो गायों और 2 बछड़ों को गोकसी के लिए ले जा रहे थे. मामले में पुलिस की ओर से पहलू खान सहित सभी आरोपियों को दोषी माना गया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया. इस पर राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में अग्रिम अनुसंधान की गुहार की गई. जिसे निचली अदालत ने स्वीकार करते हुए पुलिस को मामले में अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिए.
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उनके पास गाय ले जाने का रवन्ना मौजूद था. इसके अलावा दोनों दुधारू गायें थीं. इससे जाहिर होता है कि गायों को वध के लिए नहीं ले जाया जा रहा था. बल्कि पालने के लिए ले जाया जा रहा था.आपको बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान का आलवर सुर्खियों में आया था.और पूरे मामले को लेकर पूरे देश में खूब राजनीति हुई थी.जिसके बाद पूर देश में भीड़तंत्र यानि कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग भी उठी थी.