मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर जारी बंदिशों को खत्म करते हुए फिर से होटल (Hotel), गेस्ट हाउस और लॉज को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि, इस दौरान किसी को भी होटल में ठहरने की अनुमति अभी सरकार ने नहीं दी है. सरकार ने कुछ दिनों पहले हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यापारियों से जल्द होटल शुरू करने का आश्वासन दिया था. जिसके बाद 8 जुलाई से इन्हें खोलने की अनुमति दे दी है. 


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बताते चलें कि अभी रेस्टोरेंट खोलने के लिए कोई आदेश नहीं आया है. सर्कुलर के मुताबिक 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकते हैं. लेकिन इस दौरान कुछ कड़ी शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा. जानें किन-किन शर्तों का करना होगा पालन...


-सिर्फ 33 फीसदी लोगों को रहने की अनुमति होगी.
-सभी ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी.
-कोरोना के लक्षण वाले ग्राहकों को होटल या लॉज में अंदर नहीं आने दिया जाएगा.
-गेस्ट और कर्मचारी दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 
-AC का उपयोग 24 से 30 डिग्री तापमान के बीच ही करना होगा. 
-ज्यादा से ज्याद डिजिटल पेमेंट करने की सलाह सरकार ने दी है. 
-इसके साथ ही गेस्ट के पास आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य रहेगा. 
-बैठने की जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.


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