महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के कारण रिहा किए जाएंगे 50% कैदी
मुंबई के आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने राज्यभर के जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी है. राज्य की हाई पावर कमेटी (HPC) ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 50% विचाराधीन कैदियों को अस्थायी जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया है. न्यायमूर्ति एए सैयद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय चांडे और डीजी, जेल एसएन पांडे की कमेटी ने ये फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की जेलों में फिलहाल 35,239 विचाराधीन कैदी बंद हैं.
इन एक्ट के तहत दोषी या आरोपित कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा-
• महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका)
• महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट (एमपीआईडी)
• अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA)
• प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)
बता दें कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है. आर्थर रोड जेल कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है. यहां कुल 184 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. इनमें 158 कैदी और 26 जेल अधिकारी शामिल हैं. कैदियों के लिए आर्थर रोड जेल के अंदर ही क्वारंटीन वार्ड बनाया गया है. जहां जेजे अस्पताल के डॉक्टर हर दिन जेल में जाएंगे.
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