चंडीगढ़: हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर वकील अरविंद सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के रास्ता खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की की मांग की गई है.


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परेशानी का हवाला
याचिकाकर्ता ने PIL के जरिए कहा कि आंदोलनकारियों के कारण दिल्ली जाने वाले बॉर्डर (Border) बंद पड़े हैं. इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में ये भी कहा गया कि इस आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है. 


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हर्जाना वसूलने की मांग
जनहित याचिका (PIL) में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने की मांग की गई है. रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने से भारतीय रेलवे (Indian Railway) को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से करने की अपील की गई है. 


फोर्स बढ़ाने की अपील
PIL में ये कहा गया है कि अगर हालात बिगड़ते है तो स्थिति संभालने के लिए राज्यों की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाना चाहिए.


दिल्ली में दर्ज हुआ केस
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भी इस आंदोलन की शुरुआत के दौरान बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर अलीपुर थाने में दंगा फैलाने की साजिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.


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