नई दिल्‍ली : आधार कार्ड और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया. न्‍यायालय की 5 सदस्‍यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में आम आदमी को राहत देने वाली कुछ व्‍यवस्‍थाएं दीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बैंक से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन पैन कार्ड से आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा. 


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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आम आदमी से जुड़ी कई ऐसी व्‍यवस्‍थाएं भी दीं, जिससे उसे फायदा मिलेगा...


-न्‍यायालय ने अपने फैसले में अभिभावकों को भी बड़ी राहत दी. कोर्ट ने कहा कि स्‍कूल में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं होगा.


-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET और UGC के लिए आधार जरूरी है. 


-अब लोगों को मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है.


-निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकतीं.


-बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं.


-पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड मान्‍य होगा.


-सरकारी लाभकारी व सब्सिडी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य.