Eid al-Adha पर कोरोना नियमों में ढील पर SC ने मांगा जवाब, Kerala सरकार ने दी थी छूट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बकरीद (Bakrid) पर Corona Protocol में छूट देने पर चिंता जताई है. सुनवाई के दौरान केरल सरकार के फैसले का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ने यूपी के कोरोना पॉजिटिविटी रेट और कांवड़ यात्रा रोकने का हवाला देते हुए फौरन आदेश जारी करने की मांग की थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बकरीद (Bakrid) के मौके पर कोरोना नियमों में ढील देने पर चिंता जताई है. सर्वोच्च अदालत ने केरल की राज्य सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने को लेकर आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल ईद-उल-अजहा यानी बकरीद से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी.
इसलिए हुआ फैसले का विरोध
यह ढील ऐसे वक्त में दी गई है जब राज्य में कोविड मामलों और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी जा रही है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, 'केरल में देश में सबसे अधिक 10.96% कोरोना पॉजिटिविटी रेट है जहां लगातार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं. ऐसे में ये छूट देना सही नहीं होगा. यूपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.04% है. जब वहां कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती तो केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट कैसे दी जा सकती है.'
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सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
कोर्ट में याचिका लगाने वाले पक्ष के वकील ने कहा, 'कृपया आदेश पारित कीजिए क्योंकि आज और कल का ही समय बचा है. ऐसे में नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है.' इसके बाद केरल सरकार के वकील ने कहा कि बकरीद पर कुछ इलाकों को विशेष छूट दी. इस लिए जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए. इसके बाद केरल सरकार को आज शाम तक जवाब देना होगा वहीं कल भी इस मामले की सुनवाई होगी.
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