हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, हिदायत देते हुए कहा- सनसनी न फैलाएं
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक (Karnataka) के स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट (Suprem Court ) से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली: हिजाब विवाद (Hijab Row) मामले को लेकर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जल्द सुनवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि 28 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने वाली है. ऐसे में सर्वोच्च अदालत को जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए.
जल्द सुनवाई की मांग से इनकार
देवदत्त कामत की दलील पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, 'परीक्षाओं का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है. इसका जिक्र कर सनसनी न फैलाएं.' बता दें कि इससे पहले भी अदालत ने हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि होली की छुट्टियों के बाद इस पर विचार किया जाएगा.
गुरुवार को CJI के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था.इस दौरान एडवोकेट कामत ने कहा कि 28 मार्च से छात्रों की परीक्षाएं होने वाली हैं.ऐसे में यदि उन्हें हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी गई तो फिर उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा.