नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर दया याचिका (Mercy Petition) के निपटारे की समयसीमा तय करने मांग की गई है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में इस बाबत सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है.


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याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास दायर होने वाली दया याचिका का निपटारा करने की कोई समय सीमा नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि दया याचिका के निपटारे की एक समय सीमा निर्धारित की जाए.



रतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फ़ैसला सुनाकर सरकार को दया याचिका पर एक तय समय में अपनी कार्यवाही करने का आदेश दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है.