UP News: यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर उसके पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित ससुराल पक्ष से संबंधित लोगों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नामजद मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है.


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ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज


पुलिस के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नरहनी गांव की शबनम खातून की तहरीर पर उभांव थाना क्षेत्र के शाहपुर अंफगा गांव के रहने वाले उसके पति गौसुल आजम, ससुर इकबाल शाह, सास हजारा खातून, देवर इमरान, कामरान और तौहीद के साथ ही ननद आफरीन, आसीमन और परवीन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है.


विदेश जाने के लिए पैसों की मांग


थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि शबनम खातून ने अपनी तहरीर में उल्लेख किया कि उसका विवाह गौसुल आजम से दो वर्ष पहले दो नवंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था. महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के बाद से गौसुल आजम उस पर कुवैत जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देने के लिए दबाव बनाने लगा.


महिला से मारपीट


हालांकि, लड़की के माता-पिता आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके तो ससुराल के लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल गया. पाठक ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ परिवार वालों ने मारपीट की. इसके बाद वह अपने मायके चली गई, जबकि उसका पति कुवैत चला गया.


दहेज का बनाया दबाव


शिकायत के हवाले से उन्होंने बताया कि उसका पति विदेश से लौटा तो फिर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे. महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.