Coronavirus New Guidelines जारी, अपार्टमेंट और कॉलोनियों के लिए अलग-अलग नियम
Coronavirus New Guidelines: कोरोना वायरस केस लगातार बढ़ते जा रहा हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स के लिए अलग-अलग नियम हैं.
नोएडा: कोरोना संक्रमण (Coronavirus) तेजी से बढ़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं. रविवार को उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की. दूसरी तरफ राज्य सरकारें रोकथाम के लिए अपने-अपने स्तर पर लगातार सख्त कदम उठा रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने और कंटनमेंट जोन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अन्य रिहायशी इलाकों के लिए सरकार ने अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं.
अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए नियम
यूपी सरकार ने प्रदेश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए अलग गाइडलाइन (Coronavirus New Guidelines) जारी की है. नोएडा डीएम सुहाल एल.वाई के मुताबिक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा.
कॉलोनियों और अन्य रिहायशी इलाकों के लिए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक जिस इलाके में कोई एक कोविड-19 संक्रमित मिलता है तो आसपास का 25 मीटर इलाका और एक से अधिक मामले मिलने पर 50 मीटर क्षेत्र को कंटनमेंट जोन बनाया जाएगा. जनसंख्या के आधार पर 25 मीटर के चारों तरफ क्षेत्र में लगभग 20 घर और 50 मीटर की परिधि में करीब 60 घर आएंगे. प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों की निगरानी के लिए एक टीम लगाई जाएगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम या नगर पालिका या ग्राम विकास व पंचायती राज (ग्रामीण क्षेत्र) और स्थानीय प्रशासन में से एक-एक सदस्य होंगे.
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अधिकारियों को निर्देश
कुल तीन सदस्यों की टीम होगी. शासनादेश के मुताबिक प्रत्येक पांच टीमों पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा जो अपने अधीन पांचों टीमों से सूचना लेकर डीएसओ को पहुंचाएगा. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी DM, SSP/SP, CMO समेत अन्य अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किए हैं. बता दें, बीते दिन उप्र में कोविड-19 के चार हजार से अधिक नये मामले, 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन जारी की है.
(Input: ANI, भाषा)
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