लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) में  अब छोटे और मझोसे उद्धोगों की शुरुआत करने में आसानी होगी. कोरोना काल में अपना खुद का कारोबार शुरू करने के उत्सुक उद्धमियों (Entrepreneurs) की परेशानी दूर करने के लिए योगी सरकार ने यूपी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधियिम-2020 (MSME Act) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की मीटिंग में नए अधिनियम को भी मंजूरी दी गई. इस अधिनियम का नाम अब उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 होगा.


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इसलिए हुआ फैसला
सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योगों की स्थापना में लालफीताशाही (Red tapism) दूर करने की दिशा में इसे यूपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके तहत अब बिना देरी के व्यापारी वर्ग खासकर युवा उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी.


चिंता से मुक्ति
वर्तमान में किसी उद्यमी को 29 विभागों से करीब 80 तरह की अनापित्तयां (NOC)लेनी होती हैं, लेकिन इस एमएसएमई एक्ट (MSME Act) के लागू होने से उद्यमी केवल 1 अनापत्ति (NOC) हासिल करने के बाद 1,000 दिन तक अपना उद्यम संचालित कर सकेगा. बाकी अनापत्तियों को हासिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त वक्त होगा. यानि इस दौरान उसकी व्यापारिक इकाई की किसी तरह की जांच-पड़ताल व पूछताछ नहीं होगी.इससे लघु उद्योगों के माध्यम से एक वर्ष में 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.


नए एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 रखा गया है. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर अनुमति प्रदान करेगी. नए एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है कि उद्यमी इकाई की स्थापना के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करेगा, जहां से उसे 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति पत्र दे दिया जाएगा.


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