नई दिल्ली: Aadhaar Card से Pan Card को लिंक कराने की आखिरी तारीख धीरे-धीरे नजदीक आ रही है.  31 मार्च 2021 के बाद अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो कार्ड रद्द हो सकता है. नहीं, तो तय समय सीमा के बाद लिंक कराने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है. हालांकि, ये काम काफी आसान है. आप घर बैठे दोनों का कार्ड को लिंक कर सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं. 


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कैसे चेक करें आधार से पैन लिंक है या नहीं


  • सबसे पहले Income Tax डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

  • बाएं साइड Quick Link के विकल्प में Link Aadhaar पर क्लिक करें.

  • एक नया पेज खुलेगा. जिस पर Click Here का हाइपरलिंक्ड ऑप्शन मिलेगा.  इस पर क्लिक करें. 

  • नए पेज पर आप से पैन और आधार कार्ड का लिंक मांगा जाएगा. डिटेल भरकर करे स्टेट चेक करें. आप को यह पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं. 


नहीं है, तो ऐसे Pan Card को करें Aadhaar Card से लिंक 


  • आपको वापस से  Income Tax डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा और Link Aadhaar के विकल्प को चुनना होगा. 

  • नए पेज पर आपसे Pan नंबर, Aadhaar नंबर और नाम जैसे डिटेल्स मांगे जाएंगे. 

  • डिटेल्स और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. 

  • इसके बाद आपको कंफर्मेशन की सूचना आ जाएगी. ध्यान देने की बात है कि इस प्रक्रिया में आपको वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है. 


ऑफलाइन पैन को ऐसे करें आधार कार्ड लिंक


  • अगर आप के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं. 

  • इसके लिए आपको संदेश बॉक्स में UIDPN टाइप करके,  स्पेश के बाद PAN और Aadhaar नंबर एंटर करना होगा.  

  • डिटेल्स को अब 567678 या 56161 नंबर पर भेजें. 

  • इसके बाद विभाग आपके PAN को आधार से Link करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.


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