Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को लगा तगड़ा झटका, खारिज की याचिका
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Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ( SC) ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) के उस आदेश को चुनौती दी थी. इसमें HC ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं. इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो. यह मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है.
सभी याचिकाओं का जल्द निपटारा हो
दरअसल, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिन्दू पक्ष सभी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रहा है. इसमें विवादित जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा मामला शामिल है. लेकिन मुस्लिम पक्ष याचिकाओं को उनकी अहमियत के आधार पर तुरंत निपटारा चाहता है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की तरह ऐसा कोई फैसला न दिया जाए, जिससे कि हिन्दू पक्ष के दावे को अलग से कोई मजबूती मिले. लेकिन कोर्ट ने सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई कर निपटारे का संकेत दिया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुनवाई लंबित है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अयोध्या के बाद किसी और धर्मस्थल विवाद में वास्तविक स्थिति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कानून का उल्लंघन है.
ऐतिहासिक गलतियां सुधारी जाएं
अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि अदालती फैसले लगातार मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध जा रहे हैं. वक्त का तकाजा यही कहता है कि सैकड़ों साल पुरानी गलतियों को सुधारा जाए. मुस्लिम पक्ष हिन्दुओं के इन पवित्र स्थलों को छोड़ दे. हालांकि मस्जिद कमेटी, इंतेजामिया कमेटी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी किसी मुरव्वत को देखने को अभी तैयार नहीं दिखता है.
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