Aligarh news: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, इसकी चर्चा सुर्खियों में हैं. यहां कोर्ट ने वर्ष 2023 में होली पर हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सभी पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.


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अलीगढ़ की दीवानी कचहरी में एडीजीसी अमर सिंह तौमर ने बताया कि ओमप्रकाश निवासी गांव कारेका कस्बा इगलास ने मुकद्दमा दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि 7 मार्च 2023 को उनका बेटा प्रवीन व प्रथम रात आठ बजे खेतों  में काम करने के बाद वापस घर आ रहे थे. तभी रास्ते में गांव के ही अन्नू ने शराब के नशे में बेटों से गाली-गलौज करनी शुरू कर दी. वाद-विवाद के दौरान अन्नू ने अपने परिवार के लोगों को बुला लिया. 


हमलावरों ने लाठी-डंडों, ईंट, सरिया आदि से दोनों बेटों प्रथम व प्रवीन पर कई वार किए शोर-शराब सुनकर जब वह भी अपने बेटे नरेंद्र, हरवीर, पत्नी मुन्नी देवी के साथ मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा. मारपीट के दौरान उन्हें भी काफी चोटें आईं. प्रथम को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद उन्होंने अन्नू उर्फ अनूप, उसके भाई गौरी, सौरव व करन, कन्हैया उसके भाई गोधनलाल व सुरेश, बेटे अर्जुन, मुकेश व उसके भाई राजू, सत्यवीर व उसके भाई सुभाष देवी पत्नी गोधनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई


एडीजीसी अमर सिंह तौमर ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई और विवेचना के दौरान देवी व सुरेश के नाम निकाल दिए गए. जबकि गौतम उर्फ भोला का नाम सामने आया. इस आधार पर 12 लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया. एडीजे प्रथम संजीव कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सभी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. सभी मुल्जिम जमानत पर बाहर थे, लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है.


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