श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया फैसला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2362846

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया फैसला

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque case: मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया फैसला

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque case: मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज किया. हाईकोर्ट ने कहा सिविल वाद सुनवाई योग्य है. 6 जून को सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था. 

क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. 4 सितंबर 2020 को इसमें पहला वाद दायर किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेकर पिछले 4 महीने की डिटेल सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी 18 वाद सुनवाई योग्य हैं. अब इस केस में ट्रायल होगा. 12 अगस्त से वाद की सुनवाई शुरू होगी. 

हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर वाद दायर किए हैं. साथ ही पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है. जबकि मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट, प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट आदि का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को रद्द करने की मांग की थी. 

यह भी देखें - श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद शाही ईदगाह विवाद में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका

हिंदू पक्ष ने दाखिल की 18 अर्जियां
बता दें कि हिंदू पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 18 अर्जियां दाखिल की हैं, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर किया गया है.मुगल सम्राट औरंगजेब के समय मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया है. 

आज आया फैसला 
हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाते हुए खारिज करने की मांग की थी. 6 जून को सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

 

यह भी पढ़ें - केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, 7 केस से जुड़ा क्या है मामला,जानें

यह भी पढ़ें -  गैंग चार्ट तैयार करने से पहले अधिकारियों को दी जाए ट्रेनिंग,इलाहाबाद HC की यूपी गैंगस्‍टर एक्‍ट को लेकर बड़ी टिप्‍पणी

 

 

Trending news