Prayagraj News : माफ‍िया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अतीक के बेटे अली अहमद की पेशी के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अली अहमद ने याचिका दायर कर पेशी के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग की थी. अली अहमद ने खुद की जान को खतरा बताया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. 

 

पिता की तरह हत्‍या करने का शक 

बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्‍याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था. पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर प्रयागराज लाई थी. यहां पुलिस रिमांड में मेडिकल कराने ले जाने के दौरान तीन बदमाशों ने गोलियों से भूनकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्‍या कर दी थी. अब अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने भी खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए कोई ठोस आधार न देने के चलते याचिका को खारिज कर दिया.  

 

जौहर अली ट्रस्ट की याचिका पर भी सुनवाई

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा नेता आजम खान के जौहर अली ट्रस्ट की याचिका पर भी सुनवाई हुई. आरपीएस स्कूल की लीज समाप्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. लीज समाप्ति के रामपुर जिला प्रशासन के आदेश को गलत बताया. आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके आरपीएस स्कूल की लीज समाप्त कर दी गई. कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने कहा आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया. सरकारी जमीन पर नियमों की अनदेखी करके जौहर ट्रस्ट में शामिल करा लिया. कोर्ट मामले में अब 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी. 

 

शाही ईदगाह परिसर का सर्वे वाली याचिका पर कल आएगा फैसला 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट शाही ईदगाह परिसर का कमीशन के जरिए सर्वे की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा. हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग की गई है. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी.