मो.गुरफान/प्रयागराज: बसपा सरकार में मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने राकेशधर त्रिपाठी पर आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं.


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ये थे आरोप
बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते राकेशधर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था. मंत्री रहते राकेशधर त्रिपाठी की कुल आय 49 लाख 49 हजार 928 पाई गई, लेकिन जांच में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी की आय 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा पाई गई. आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. कोर्ट ने कहा पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त आधार हैं.


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राकेशधर बीजेपी से उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं. उन पर आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के आरोप लगे. उच्च शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए त्रिपाठी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप लगा. लोकायुक्त की जांच में 2010 में अपने पद का गलत इस्तेमाल कर त्रिपाठी द्वारा कई कॉलेजों को मान्यता देने का खुलासा हुआ.


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