मो.गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Nand Gopal Nandi) के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा. स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की. मुकदमे की सुनवाई अब 21 सितंबर को होगी और उसी दिन आरोप तय होगा. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री नंदी को उस दिन हाजिर होने का आदेश दिया है.


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 गाली-गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप


नंदी पर लोन अकाउंट एनपीए घोषित होने के बाद बैंक मैनेजर को धमकाने, गाली-गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. कोर्ट ने इस पर कहा कि पीड़ित पक्षकार एक प्राइवेट बैंक का कर्मचारी है. आरोप पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं उनके साबित होने पर 7 साल की सजा है. लिहाजा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है. 


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ये था मामला
मंत्री नंदी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा हुआ था दर्ज
गौरतलब हो कि साल 2018 में मंत्री नंदी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. केनरा बैंक के मैनेजर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी. नंदी राम राइस मिल के प्रोपराइटर नंद गोपाल गुप्ता नंदी का लोन अकाउंट 22 सितंबर 2012 को एनपीए घोषित था. बैंक ने पूरा रुपया वापस मांगा था उसी दिन उस खाते में जो रकम आरटीजीएस से बैंक को मिली थी उसे बैंक ने लोन अकाउंट में समायोजित कर दिया.


शाखा प्रबंधक को फोन कर दी गालीऔर जान से मारने की धमकी 


गुप्ता ने इन्हीं रुपए को वापस करने के लिए दबाव डाला. वह अपने साथ अकाउंटेंट और अन्य लोगों के साथ आकर शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों को झूठे आरोप में जेल भेजने और नौकरी से निकलवाने की धमकी दी.  24 सितंबर को शाखा प्रबंधक को फोन कर गाली दी और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में नंदी और उनके अकाउंटेंट गणेश बाजपेई के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया. प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है मामला.


 


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