अमेठी हत्याकांड: 5वें आरोपी वसीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand533835

अमेठी हत्याकांड: 5वें आरोपी वसीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार

इस मामले में चार नामजद अभियुक्तों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस ने बताया कि जामो थाना क्षेत्र के सल्हापुर गांव के पास हुई ये मुठभेड़ हुई.

25 मई की रात सुरेंद्र सिंह का हत्या कर दी गई थी.

अमेठी: अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के करीबी और बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या मामले में नामजद पांचवे अभियुक्त वसीम को पुलिस ने गुरुवार (30 मई) रात गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, वसीम की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई है. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी वसीम घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. 

इस मामले में चार नामजद अभियुक्तों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस ने बताया कि जामो थाना क्षेत्र के सल्हापुर गांव के पास हुई ये मुठभेड़ हुई. एसपी राजेश कुमार ने बताया गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर वसीम ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. मुठभेड़ के दौरान वसीम को भी गोली लगी है. इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ हैं. वसीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने गत रविवार को पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने बताया कि पीड़ित परिवार ने वसीम, नसीम, गोलू, धर्मनाथ और बीडीसी सदस्य (ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी-क्षेत्र विकास समिति) रामचंद्र के खिलाफ सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. रामचंद्र बीडीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता है.

लाइव टीवी देखें

आपतो बता दें कि 25 मई की रात को स्मृति ईरानी के करीबी सुरेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रविवार को स्मृति ईरानी दोपहर बाद बरौलिया गांव पहुंचीं और सुरेन्द्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुईं. स्मृति ने सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए. इस दौरान वह काफी भावुक हो गईं. स्मृति ने सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया. इससे पहले वह सिंह के परिवार वालों से मिलीं और उन्हें ढांढस बंधाया.

उन्होंने कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, जिसने गोली चलाई और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया है, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हुआ तो उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे.

Trending news