Badaun Jama Masjid Case Update: उत्तर प्रदेश के बदायूं में मौजूद जामा मस्जिद शम्सी बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसमें 30 नवंबर यानी शनिवार के दिन स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई में केस को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर रखी है. कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को बहस के लिए बुलाया था. इसके साथ ही आज हिन्दू पक्ष के वकीलों ने भी इस मामले में बहस के बुलाया गया था. आपको बता दें कि बदायूं में मौजूद जामा मस्जिद के स्थान पर हिन्दू नेता मुकेश पटेल ने महादेव मंदिर होने का दावा किया था.


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2022 में किया था दावा
आपको बता दें कि इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने 2022 में दावा किया था. उनके दावे में जामा मस्जिद स्थल पर नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का जिक्र किया गया था. शनिवार को हुई सुनवाई में सरकार पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली थी. जिसके बाद अब मामले में प्रतिवादी पक्ष इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से बहस की गई है.


नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा की अनुमति  
हिंदू महासभा के अधिवक्ता के अनुसार वादी ने नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की है. इस पर सुनवाई चल रही है और बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यह मामला न्यायालय में सुनवाई के योग्य है या नहीं. सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है. जबकि मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो पाई. अब मामले की अगली तारीख 3 दिसंबर को होगी. जब मुस्लिम पक्ष की पूरी बहस के बाद हिंदू महासभा अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी.


इंतजामिया कमेटी के वकील ने किया दावा
इंतजामिया कमेटी के वकील अनवर आलम ने कहा कि उन्होंने अदालत में यह तर्क रखा है कि जामा मस्जिद में कभी कोई मंदिर नहीं था. उनका कहना है कि हिंदू महासभा को इस मामले में वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि मस्जिद साढ़े आठ सौ साल पुरानी है. ऐसी स्थिति में यह कहना कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था, पूरी तरह से गलत है.


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