Rampur News : चीनी मिल कर्मचारियों से मारपीट और लूटपाट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर समेत 6 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है. इससे एक दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी ठहराया था. दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर समेत सभी 6 आरोपितों को जेल भेज दिया गया था. आरोपितों में एक महिला भी शामिल है. 


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ये है 13 साल पुराना मामला 
बताया गया कि शाहबाद के करीमगंज राणा चीनी मिल में करीब 13 साल पहले तोड़फोड़ और मारपीट मामले में 38 नामजद समेत 200 से ज्‍यादा अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था. मामले में 21 लोगों को बरी कर दिया गया. बीजेपी के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर और संजू यादव समेत 6 आरोपितों को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है.  


किसानों के समर्थन में शुगर मिल पहुंचे थे पूर्व विधायक 
बताया गया कि 15 जनवरी 2012 की रात किसान शाहबाद तहसील के करीमगंज गांव स्थित राणा शुगर में गन्ना लेकर जा रहे थे. इस दौरान किसानों का मिल कर्मचारियों से ट्रैक्टर ट्राली पहले निकालने को लेकर विवाद हो गया था. अगले दिन बड़ी संख्या में किसान मिल के गेट पर एकत्रित हो गए थे. इस दौरान किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर भी पहुंच गए थे. पूर्व विधायक के साथ संजू यादव भी मौजूद थीं. 


शुगर कर्मचारियों से मारपीट की थी तोड़फोड़ 
संजू यादव के कहने पर कुछ लोगों ने शुगर मिल कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी. इतना ही नहीं तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग भी की थी. इसमें शुगर मिल के कई कर्मचारी घायल हो गए थे. शुगर मिल प्रशासन की ओर से दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दोनों एफआईआर में पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर और संजू यादव समेत 38 नामजद लोगों पर एफआईआर कराई गई थी. बता दें कि मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने बुधवार को पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर और संजू यादव को दोषी ठहराया था. गुरुवार को सजा सुनाई गई. 


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