उत्तराखंड में कब लागू होगा 'Uniform Civil Code', सीएम धामी ने बताई डेडलाइन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2564384

उत्तराखंड में कब लागू होगा 'Uniform Civil Code', सीएम धामी ने बताई डेडलाइन

Uttarakhand Uniform Civil Code:  उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही राज्य में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया गया था. 

उत्तराखंड में कब लागू होगा 'Uniform Civil Code',  सीएम धामी ने बताई डेडलाइन

Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में जनवरी 2025 से 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू हो जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा. राज्य के मुखिया यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी है.

आज यानी 18 दिंसबर को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के मुताबिक, 'समान नागरिक संहिता' लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है.

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही राज्य में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया गया था. इस सिलसिले में रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.

राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटिफिकेशन जारी
समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से 'समान नागरिक संहिता बिल 2024' पारित किया गया. इस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसी क्रम में अब 'समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड- 2024 अधिनियम' की नियमावली भी तैयार कर ली गई है. इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

दिया गया ये निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं. इसके साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए.

सीएम धामी ने क्या कहा?
सीएम धामी ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील आदि समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं. जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य 'समान नागरिक संहिता' लागू हो जाएगी.  उत्तराखंड का 'समान नागरिक संहिता कानून', 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा. यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के लिए सशक्तीकरण के नए द्वार खोलेगा. 

Trending news