Basti News: पूर्व मंत्री व बाहुबली अम‍रमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बस्‍ती की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 22 साल पुराने अपहरण के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर 20 दिसंबर को अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क होनी थी. अब 20 दिन का अतिरिक्‍त समय दिया गया है. अब 10 जनवरी 2024 तक अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. 


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कोर्ट ने पुलिस की नई टीम गठित करने का दिया था आदेश 
जानकारी के मुताबिक, इससे पहले दो दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए स्‍थानीय पुलिस को नई टीम गठित कर 20 दिसंबर तक अमरमणि की संपत्ति कुर्क करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर एसपी गोपाल कृष्‍ण चौधरी ने कोतवाल के अतिरिक्‍त निरीक्षक कृपाशंकर मौर्य, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संजय कुमार, एसओ महिला थाना निधि यादव, एसओजी प्रभारी की नई टीम बनाई थी. हालांकि, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. टीम के प्रभारी का कहना है कि अमरमणि की संपत्ति की पहचान कर ली गई है. किन्‍हीं कारणों से कुर्की की कार्रवाई नहीं हो पाई. 


यह है पूरा मामला 
बता दें कि 6 दिसंबर 2001 को कारोबारी धर्मराज मेद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद पुलिस ने राहुल को तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से सकुशल बरामद कर लिया था. मामले में कोतवाली थाने में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी समेत 9 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में 24 अक्‍टूबर 2011 से पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है.