अयोध्या:  कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए उत्तर प्रदेश से बुरी खबर सामने आई है.  अयोध्या जिले के एडीजे-प्रथम कोर्ट ने उन्हें राफेल मामले  (Rafael) को लेकर नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर याचिक में तहत दी गई है, जिसमें उन्होंने राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं.


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क्या बोले थे राहुल गांधी
जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी कुछ समय पहले राफेल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे. इस दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान से संबंधित दस्तावेज को स्कैम बताया था. वकील ने याचिका में जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ कागज को फर्जी बताया, बल्कि पीएम के लिए चौकीदार चोर शब्द का इस्तेमाल भी किया.  


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सुप्रीम कोर्ट से मांग चुके माफी
बता दें, राफेल मामले को लेकर राहुल गांधी पर ये पहला केस नहीं है. इससे पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है. उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. तब राहुल गांधी ने हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली थी. उन्होंने हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. उनसे गलती हो गई. इसके लिए वह माफी चाहते हैं.


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इस केस में भी 'चौकीदार चोर'शब्द को लेकर ही विवाद हुआ था. अपने एक भाषण के दौरान राहुल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अब मान गया कि चौकीदार चोर है. हालांकि, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रवैया दिखाया था. अब देखना है कि अयोध्या कोर्ट में राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं?


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