Dehradun: उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर आ रही है. सरकार ने नई शराब नीति बनाते हुए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 बनाते हुए यह घोषणा की है. इस नियम के तहत अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रखी जा सकेगी. इसके लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा. 


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नई नीति के मुताबिक, अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस की सालाना फीस के साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी. घर में शराब रखने की लिमिट बढ़ाकर 50 लीटर कर दी गई है. किसी आदमी के पास अगर 50 लीटर से अधिक शराब मिलती है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है. 


घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर आपको 12,000 सालाना फीस देकर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.नबिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब पाई जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं. एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाएगी.


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देहरादून जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया है. जनपद का कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है.  


राजीव चौहान ने आगे बताया कि नई नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा. इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा. 


अधिकारी ने बताया कि लोग इस तरह से अपनी पसंद की शराब ज्यादा मात्रा में घरों में रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है. 


नियम के अनुसार, कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रखनी है. साथ ही जो व्यक्ति 5 साल से ITR भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे. 


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