Section 144 in Gautambuddh Nagar: गौतमबुद्ध प्रशासन ने नए साल के मद्देनजर जिले में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 लागू होने के बाद 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकेंगे. पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया है. 


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इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से बैन है. अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी. धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. पुलिस का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नया साल लोग खुशी और उल्लास से मनाए, लेकिन किसी ने सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके साथ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. 


लखनऊ में धारा 144
लखनऊ में भी 2 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू है. मॉल, बार, होटल और रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक स्थानों पर तय माकनों के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजाने के आदेश दिए गए हैं. 


धारा 144 अब हुई धारा 187
गौरतलब है कि बीते सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है. जिसके बाद अब भारतीय दंड संहिता IPC (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे. इसके तहत अब कई अपराधों की धाराएं भी बदल गई हैं. जिसमें धारा 144 भी आती है. यह धारा 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है. अब यह धारा बदलकर 187 हो गई है. 


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