गाजियाबाद: नोएडा और गाजियाबाद में आए दिन कुत्तों के काटने की खबरे आती हैं. यहां की सोसायटी में कुत्तों के कारण हो रही घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं. आए दिन खबरों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं. इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं से लोगों के मन में कुत्तों के प्रति भय का माहौल बना हुआ है. गाजियाबाद नगर निगम ने घरों में कुत्ता पालने को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. जानें क्या हैं ये नियम


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गाजियाबाद में अब घर पर कुत्तों को पालना हुआ और महंगा. यहां लगातार बढ़ते कुत्तों के हमलों को देखते हुए नए नियम बनाने का फैसला लिया गया. कई बार डॉग लवर और स्थानीय निवासियों में हो चुकी है लड़ाई. इसलिए नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर अहम फैसला लिया गया. जानें इन नियमों को...


पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण जरूरी


कुत्ते पालने की रजिस्ट्रेशन फीस पहले थी 200 रुपए.


अब रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाकर किया गया है 1 हजार.  


नवीनीकरण फीस पहले 100 थी लेकिन अब की गई है 500 रुपये. 


200 वर्ग गज में 2 व 400 वर्ग गज में 4 कुत्तों का पंजीकरण. 


नगर निगम ने कुछ अटैकर ब्रीड कुत्तों को भी प्रतिबंधित किया


पिटबुल, रोटवीलर, डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड प्रतिबंधित. 


शहर में आवारा कुत्तों को लेकर भी गाइडलाइन जारी. 


आवारा कुत्तों को दूसरो के घर के बाहर फीडिंग नहीं कराया जाएगा. 


नियमों को उल्लंघन होने पर 5 हजार की बजाय 10 हजार देने होंगे. 


अगर आप भी कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो अभी से अपने कुत्ते का ध्यान रखना शुरू कर  दें. अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप भी घर पर कुत्ता पाल सकते हैं. अगर आपके द्वारा इन नियमों के पालन में थोड़ी सी भी ढिलाई बरती गई तो आपको 10 हजार तक का जुर्माना पड़ सकता है. यदि आपका कुत्ता इन नियमों का पालन नहीं करता तो प्रशासन आप पर सख्त कार्रवाई कर सकता है. 


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