Agra News: आगरा में बाबा के बुलडोजर से घबराए सत्संगी पहुंचे हाईकोर्ट, 100 करोड़ की जमीन को लेकर नया दांव चला
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Agra News: आगरा में बाबा के बुलडोजर से घबराए सत्संगी पहुंचे हाईकोर्ट, 100 करोड़ की जमीन को लेकर नया दांव चला

Agra: यूपी के आगरा में बीते दिनों जिला प्रशासन ने सत्संगियों के कब्जे से सैंकड़ों बीघा जमीन खाली कराई थी. बुलडोजर चलाकर करीब 100 करोड़ की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था. अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. आइए आपको बताते हैं इलाहबाद होईकोर्ट ने क्या कहा. 

Agra Bulldozer Action Photo

संतोष कुमार/आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. बीते दिनों यहां 100 करोड़ की जमीन को जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया था. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सत्संगियों से पुलिस की झड़प भी हुई थी. इसके बाद राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी. 

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यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक आगरा जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 सितंबर को दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग सभा की जमीन पर कार्रवाई की गई थी. आरोप है कि सत्संग सभा के लोगों ने सैंकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था. प्रशासन की ओर से कई बार जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, मगर लोगों ने जमीन खाली नहीं की. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम पीएसी और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची. प्रशासन ने बुलड़ोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया और जमीन खाली कराई. 

बताया जा रहा है जिला प्रशासन की टीम जैसे ही जमीन खाली कराने पुहंची वहीं पर भारी संख्या में सत्संग सभा के लोग इकट्ठा हो गई. इस दौरान सत्संगियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. सत्संग सभा की ओर से महिलाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर उसे रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस टीम पर सत्संगियों ने पथराव भी किया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को खदेड़ दिया. 

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हाईकोर्ट पहुंचे सत्संग सभा के लोग
इस बुलडोजर एक्शन के बाद सत्संग सभा के लोग हाईकोर्ट पहुंचे. राधा स्वामी सत्संग सभा और सरकार दोनों की ओर से कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए. जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगा. 

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