क्या राष्ट्रपति-उप राष्ट्रपति बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस
Chief Justice Of India List: सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस किन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं और किन पदों पर नहीं. ये सवाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद फिर से उभर आया है.
Chief Justice Of India List: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.हालांकि वो सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे, इसका उन्होंने अभी कुछ संकेत नहीं दिया है. मगर क्या आपको पता है कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व चीफ जस्टिस किन पदों पर रह सकते हैं और किन पदों पर नहीं. क्या वो राष्ट्रपति-उप राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या, आइये जानते हैं हर सवाल का जवाब...
मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट के बाद क्या संभावनाएं
सार्वजनिक सेवा में जा सकते हैं पूर्व सीजेआई
राज्यपाल या सरकारी आयोग के सदस्य नियुक्त हो सकते हैं
विवादों में मध्यस्थता से जुड़े ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष बन सकते हैं
मानवाधिकार आयोग, एनजीटी जैसे अन्य ट्रिब्यूनलों के प्रमुख नियुक्त किए जा सकते हैं
लॉ स्कूल-कॉलेज में उच्च पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं
वो राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति भी रह सकते हैं
चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस के पद से 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं. उन्होंने फिलहाल किसी नई जिम्मेदारी लेने का संकेत नहीं दिया है. हालांकि देश के कई प्रधान न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल, आयोग के चेयरमैन, विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पदों पर रह चुके हैं. कोई भी चीफ जस्टिस 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बद पर रह सकता है.
कोई चांसलर तो कोई राज्यपाल
चीफ जस्टिस पद से रिटायर एएम अहमदी सेवानिवृत्ति के बाद दो बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे. वीएन खरे रिटायरमेंट के बाद झारखंड विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किए गए. प्रधान न्यायाधीश रहे हिदयातुल्लाह तो देश के उप राष्ट्रपति और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे. के सुब्बाराव भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े मगर पराजय का सामना करना पड़ा. जस्टिस सदाशिवम भी एनडीए सरकार में राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं. जस्टिस रंगनाथ मिश्रा औऱ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद रह चुके हैं.