जौनपुर: फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान समेत चार लोगों को नोटिस जारी किया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. 


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क्या है मामला?
कोर्ट ने यह फैसला वादी हंसराज चौधरी द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर किया है. बता दें कि हंसराज चौधरी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था. आरोप था कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में मल्लाह जाति को फिरंगी और ठग जैसे शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया है. 


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टीआरपी बढ़ाने के लिए फिल्म का रखा ऐसा नाम
याचिका में कहा गया कि फिल्म से वादी और गवाहों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है. फिल्म की टीआरपी बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया. निषाद समाज को ठग व फिरंगी की संज्ञा दी गई. 


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मनोरंजन के लिए बनाई जाती है फिल्म-Court
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद निरस्त कर दिया था कि फिल्म में घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका फिल्म के शुरुआत में ही जिक्र होता है. कोई कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए बनाई जाती है. इसके बाद जिला जज के समक्ष वादी ने पुनरीक्षण याचिका दायर की. 


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