Kannauj News: कन्नौज रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह समेत तीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता के खिलाफ नाबालिग से रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह और उसके भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ के खिलाफ बड़ा मुकदमा दर्ज किया है. पढ़िए पूरी खबर ...
Kannauj News/प्रभम श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता के खिलाफ नाबालिग से रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह और उसके भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में एसपी अमित कुमार आनंद ने जानकारी दी है. ज्ञात हो कि यह पूरा मामला बीते महीने का है.
क्या था मामला
बीते महीने की 10 और 11 अगस्त की रात को पीड़िता ने 112 पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था. पुलिस देखकर बुआ मौके पर फरार हो गई थी. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी नवाब सिंह के साथ बुआ और नवाब के छोटे भाई को आरोपी बनाया गया था. पुलिस द्वारा नाबालिग की मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.
बुआ हुई गिरफ्तार
पीड़िता की बुआ को पुलिस ने 21 अगस्त को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार बुआ पर आरोपी नवाब सिंह को सहयोग देने का आरोप था. इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी नवाब सिंह और पीड़िता की बुआ पिछले 5-6 साल से संबंध में थे.
क्या होता है गैंगस्टर एक्ट
पूरे मामले में पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. गैंगस्टर एक्ट में कानून एक ग्रुप बनाकर अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है. कानून के तहत अगर एक या ज्यादा लोगों का समूह कोई अपराध करके फायदा उठाता है. तो उत्तर प्रदेश में उसे गैंगस्टर माना जाता है. उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट को साल 1986 में लागू किया गया था. इस एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है. इसके साथ ही एक्ट के तहत पुलिस या कार्यपालिका को किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने का प्रावधान है. भले ही उसके खिलाफ पहले कोई भी मुकदमा दर्ज ना हुआ हो.
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