Irfan Solanki Jajmau Fire Case:  जाजमऊ में आगजनी मामले में  सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई इरफान सोलंकी सहित 5 अन्य आरोपियों को आज सजा सुना दी गई है. कानपुर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिज़वान सोलंकी को सात साल सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. आरोपी रिजवान ने कहा कि लगाए गए मुकदमें फर्जी है, इंसाफ होगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने आगजनी मामले में इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को 4 जून को दोषी करार दिया था. जाजमऊ में आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित भाई रिजवान सोलंकी ,शौकत अली ,मो शरीफ, इसराइल आटे वाला आरोपी हैं.


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क्या है पूरा मामला 
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी. नजीर फातिमा का आरोप था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों ने घर में आग लगा दी. घटना के दिन वह किसी शादी समारोह में शामिल होने गई थीं. उनका बेटा घर में अकेला था. आरोप है कि सपा विधायक और उनके समर्थकों ने बेटे से मारपीट भी की थी. 


इसमें धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 106 बी की रिपोर्ट जाजमऊ थाने में दर्ज की गई थी. डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पहले विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.


इससे पहले 27 मई को महाराजगंज जेल से सपा विधायक को कानपुर कोर्ट लाया गया था. इस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी, हालांकि बाद में कोर्ट ने फैसला टाल दिया था. उस समय पेशी पर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा था कि मैं अभी जिंदा हूं. तीन घंटे पुलिस लाइन में पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठाकर रखा गया था. इस दौरान इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था. कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट परिसर में करीब 300 से ज्‍यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. अब कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी ठहराया दिया है. सजा का ऐलान होना बाकी है.  


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