लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार, एकीकृत सामाजिक पेंशन  योजना (UP Pension Scheme-SSPY) चलाती है. इसमें ना सिर्फ बुजुर्गों को, बल्कि विधवा और दिव्यांगों को आसानी से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो घर बैठे 2500 से लेकर 500 रुपये तक मिल सकते हैं. इस खबर में हम आपको इस योजना के बारे में पूरा डिटेल देंगे. सीधे शब्दों में कहें, तो बताएंगें कि आवेदन से लेकर पैसे लेने तक का पूरा ताम-झाम क्या है?


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इन लोगों को मिलती है मदद
1. वृद्धावस्था पेंशन-  ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. उन्हें सरकार 500 रुपये हर महीने मदद देती है. इसके लिए दो शर्तें हैं- 
-   ग्रामीण क्षेत्र 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र 56460 रुपये से अधिक सालाना आय नहीं होनी चाहिए.
-  व्यक्ति किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहा हो. 
2. निराश्रित महिला पेंशन- ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और उनकी उम्र 18 से 60 के बीच है, सरकार उन्हें 500 रुपये की मदद देती है. इसके लिए शर्त है कि महिला की आय 2 लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए. 
3.दिव्यांग पेंशन- इस योजना के जरिए दिव्यांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को मदद दी जाती है. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दिव्यांग व्यक्ति को 500 रुपये और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को 2500 रुपये हर महीने मिलते हैं. 


कैसे करें अप्लाई-
वृद्धावस्था पेंशन ( Vridha Pension)
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं
2. होम पेज पर वृद्धावस्था पेंशन का बॉक्स दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
3.यहां 'ऑनलाइन आवेदन करें' का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. 
4. मांगी गई जानकारी ( व्यक्तिगत डिटेल, बैंक डिटेल, इनमक डिटेल और डॉक्यूमेंट्स) भरें. डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो और आय प्रमाण पत्र देना होगा.
5. कैप्चा भरकर सबमिट कर दें. 


निराश्रित महिला पेंशन (Vidhwa Pension)
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं
2. होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन का बॉक्स दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
3.यहां 'ऑनलाइन आवेदन करें' का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. 
4. मांगी गई जानकारी ( व्यक्तिगत डिटेल, बैंक डिटेल, इनमक डिटेल और डॉक्यूमेंट्स) भरें. डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पति का मृत्यु प्रमाण पात्र अपलोड करना होगा. 
5. कैप्चा भरकर सबमिट कर दें.


दिव्यांग पेंशन (Divyang Pension)
1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं
2. होम पेज पर दिव्यांग पेंशन का बॉक्स दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
3.यहां 'ऑनलाइन आवेदन करें' का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. 
4. मांगी गई जानकारी ( व्यक्तिगत डिटेल, बैंक डिटेल, इनमक डिटेल और डॉक्यूमेंट्स) भरें. डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और दिव्यांग/कुष्ठ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.  ध्यान रखें कि 40 फीसदी दिव्यांग होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. 
5. कैप्चा भरकर सबमिट कर दें.


कैसे मिलेगा पैसा?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बीडीओ या एसडीएम द्वारा उसकी जांच की जाएगी. अगर वह आवेदन सही पाते हैं, तो आगे समाज कल्याण अधिकारी या जिला परिवेक्षक अधिकारी के पास भेजा जाएगा. वहां से पास होने के बाद खाते का सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद अधिकारी एक बार फिर सत्यापन करेंगे. आखिरी सत्यापन के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. 


अधिक जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर विजिट कर सकते हैं. 


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