नई दिल्ली: सभी मां-बाप अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए उसके पैदा होने के पहले से ही प्लानिंग करने लगते हैं. लेकिन योगी सरकार ने एक बेहतरीन योजना चलाई है, जिससे अब माता-पिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी. दरअसल, प्रदेश सरकार ने बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' चलाई है. जो बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी.


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क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना?
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार खुद उठाती है. बेटियों की शिक्षा और उनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार पढ़ाई के हर स्तर पर उनकी मदद करती है. योगी सरकार की इस योजना में बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों का ख्याल रखा जाता है.


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डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जमा किया जाता है पैसा
साल 2019-20 के बजट में योगी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के लिए 12 सौ करोड़ रुपये जारी किए थे. यह योजना बेटियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी. उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करने में मदद करेगी. इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है.


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किसे मिल सकता है योजना का लाभ?
i. परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये तक ही होनी चाहिए.
ii. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. साथ ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
iii.एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
iv. इसके अलावा अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है, तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.



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योजना में क्रमवार मिलेगा लाभ
1. सबसे पहले बच्ची के जन्म के समय एक 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
2. बेटी के टीकाकरण के समय 1 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.
3. बच्ची के पहली कक्षा में प्रवेश के समय 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
4. बिटिया के छठवीं कक्षा में प्रवेश के समय 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.
5. नौवीं कक्षा में प्रवेश के समय 3 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.
6. 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके स्नातक या दो साल के डिप्‍लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर 5 हजार रुपये दिए जाएंगे.



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ऐसे करें आवेदन
बच्ची के अवयस्क होने पर देय राशि उसकी मां के खाते में जाएगी. माता का निधन होने पर राशि पिता के खाते में जाएगी. वहीं माता-पिता दोनों की मौत होने पर राशि लड़की के खाते में भेजी जाएगी. योजना में वेबसाइट www.mksy.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो ऐसा नहीं कर सकते वे अपने फार्म भरकर खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं.


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