कोई भी व्यक्ति लगातार आधार कार्ड में बदलाव नहीं कर सकता है.
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नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhar Card) महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है. आजकल कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है. आधार कार्ड बनवाने में भी कई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है. इसमें सामान्य डेमोग्राफिक जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी दोनों दर्ज होती हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज हो जाती है. ऐसे में लोग उसे बदलवाने का काम करते हैं. इसके अलावा कई लोग शादी के बाद नाम और अन्य जानकारियां भी बदलवाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है, आधार कार्ड में अपडेट करने की एक तय सीमा है.
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कोई भी व्यक्ति लगातार आधार कार्ड में बदलाव नहीं कर सकता है. अपडेट की तय सीमा को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) ने एक हैंडबुक जारी किया है. जिसमें इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस जानकारी को आप कितनी बार अपडेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं...
डेमोग्राफिक जानकारी के लिए निर्धारित सीमा
हैंडबुक के मुताबिक, डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, लिंग या जन्म तिथि में बार-बार बदलाव नहीं कर सकते हैं. नाम को दोबारा अपडेट कराया जा सकता है. वहीं, लिंग और जन्म तिथि को सिर्फ एक बार ही अपडेट कराया जा सकता है.
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इनमें कर सकते हैं लगातार बदलाव
नाम, लिंग या जन्म तिथि के अलावा मेल-आईडी, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ, अंगुलियों के निशान और आइरिस के अपडेट के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है. इसे आप बार-बार अपडेट कर सकते हैं.
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क्या है अपडेट करने की प्रक्रिया
कुछ जानकारियों को आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. वहीं, नाम और लिंग जैसी जानकारियों को बदलने के लिए आप नजदीकी आधार कार्ड केंद्र पर विजिट कर सकते हैं. हालांकि, ऑफिशियल वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाकर पहले Appointment बुक किया जा सकता है.
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