Rita Bahuguna Joshi: आचार संहिता उल्‍लंघन मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने लखनऊ कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक व प्रयागराज की मौजूदा भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एमपीएमएलए कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 


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2012 विधानसभा चुनाव से जुड़ा मामला 
जानकारी के मुताबिक, 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ के कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्‍याशी थीं. आरोप है कि 17 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आखिरी दिन था. आरोप है कि निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी ने अपना प्रचार जारी रखा. 


आचार संहिता उल्‍लंघन का आरोप 
इस पर स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी ने थाना कृष्णानगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया कि मोहल्ला बजरंग नगर में तत्‍कालीन कांग्रेस प्रत्‍याशी रीता बहुगुणा जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं. चुनाव प्रचार समय सीमा समाप्‍त होने के बाद भी रीता बहुगुणा जोशी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा की. 


विधायक चुनी गई थीं रीता 
इसकी वीडियोग्राफी करवा कर सभा में शामिल लोगों को हटाया गया. वहीं, जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही की गई. बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी उस दौरान कांग्रेस पार्टी में थीं, उस चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थीं. 


एक हजार का जुर्माना भी 
मामले में शुक्रवार को लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी को छह माह कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.