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Varanasi Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में चाय से लेकर गुब्बारे, बिस्किट तक इतने रुपये खर्च कर पाएंगे PM MODI, पढ़ें पूरी रेटलिस्ट

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 में पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने कई पैमाने तय कर दिए हैं. आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए रेटलिस्ट तय कर दी है. प्रत्याशी को चाय-बिस्किट से लेकर गुब्बारे और गाड़ी, तेल हर चीज का ब्योरा शामिल करना होता है. 

 

Varanasi Lok Sabha Election 2024

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लोकसभा चुनाव में चाय से लेकर गुब्बारे, बिस्किट तक इतने रुपये खर्च कर पाएंगे PM MODI, पढ़ें पूरी रेटलिस्ट 

 

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लोकसभा चुनाव 2024 में पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने कई पैमाने तय कर दिए हैं. आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए रेटलिस्ट तय कर दी है. प्रत्याशी को चाय-बिस्किट से लेकर गुब्बारे और गाड़ी, तेल हर चीज का ब्योरा शामिल करना होता है. 

 

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चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी उम्मीदवार 95 लाख से रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है. सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट भी तय की है. आगे जानें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा सीट पर कितना खर्च कर पाएंगे. 

 

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भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रधानमंत्री को नाम भी तय कर दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेगे. प्रधानमंत्री को भी चुनाव आयोग को अपने खर्चों का ब्यौरा देना होगा. 

 

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चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार के सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, चाय, बिस्किट और गुब्बारे सहित सभी तरह के खर्च के लिए चुनाव आयोग ने कीमतें तय की हैं. ग्रामीण इलाके में कार्यालय के किराए की मासिक दर 5000 रुपए रखा गया है. 

 

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शहर में कार्यलय का किराया 10,000 रुपए रखा गया है. कोई भी प्रत्याशी इससे ज्यादा का कार्यलय किराए पर नहीं ले सकता, प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनाव के लिए 10000 से ज्यादा का कार्यलय किराए पर नहीं ले सकते. 

 

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एक कप चाय की कीमत 8 रुपए और एक समोसे की कीमत 10 रुपए तय की गई है.  बर्फी 200 रुपए किलो, बिस्किट 150 रुपए किलो, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए नग, सैंडविच 15 रुपए नग और जलेबी की कीमत 140 रुपए किलो तय की है. 

 

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मशहूर गायक की फीस 2 लाख रुपए तय की गई है.बता दें कि हर उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने हर खर्च के भुगतान का असली बिल चुनाव आयोग को देना होता है. 

 

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जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग मतदाताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम खर्च की सीमा तय करता है, हालांकि राजनीतिक दलों को इस सीमा से छूट है. लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 20 साल में 4 गुना बढ़ गई है. 

 

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चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए एक अकाउंट रखना होता है. चुनाव में होने वाला हर खर्च इसी अकाउंट से होता है. 20 हजार से ज्यादा राशि का भुगतान चेक के जरिए करना होता है. 

 

नकद रखने का नियम

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नकद रखने का नियम

जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है. 

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इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ 50 हजार से ज्यादा की राशि नगद में नहीं रख सकते हैं. वह अपने वाहन में 10 हजार से ज्यादा कीमत का सामान भी नहीं रख सकते हैं. यह नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करता है.