UP Final Voter List 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है. प्रदेश में कुल 25 लाख 84 हजार 183 नए वोटर जुड़े हैं. निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुनरीक्षण के दौरान कुल 57 लाख 03 हजार 304 मतदाताओं से नाम जोड़े गए जबकि 31 लाख 19 हजार 121 मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया. प्रदेश में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट में वोटरों की संख्या 15 करोड़ 29 लाख 24 हजार 62 हो गई है. पहले प्रदेश में वोटरों की संख्या 15 करोड़ 3 लाख, 39 हजार 879 थी. 


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18-19 साल के 15.57 लाख नए वोटर जुड़े
निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 18-19 आयु वर्ग के कुल 15.57 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं. यह कुल जोड़े गए वोटर का 27.29 प्रतिशत है. निर्वाचक नामावली में वर्तमान में 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 20.41 लाख है. पुनरीक्षण के दौरान कुल 57,03,304 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. इसमें 25,77,967 पुरुष, 31,24,901 महिला और 436 थर्ड जेंडर के वोटर हैं. 


जेंडर रेशियो में भी बढ़ोतरी
अंतिम मतदाता सूची में जेंडर रेशियों में भी इजाफा हुआ है. पहले जेण्डर रेशियो 867 था, जो अंतिम प्रकाशित नामावली में 878 हो गया है. इस तरह से जेंडर रेशियो में 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है. पुनरीक्षण के दौरान 31.19 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न श्रेणियों के हटाया गया है. इसमें से 10.50 लाख मतदाताओं को मृत्यु के बाद हटाया गया है. वहीं 14.14 लाख शिफ्टेड श्रेणी और 6.21 लाख रिपीटेड श्रेणी में मतदाता सूची से हटाए गए हैं.


यहां देख सकत हैं वोटर लिस्ट में नाम
उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची सभी मतदेय स्थलों पर एक सप्ताह तक प्रदर्शित की जाएगी. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं. टोल फ्री नं. 1950 पर फोन करके और वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) के माध्यम से भी अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं. साथ ही अपने बीएलओ से सम्पर्क करके भी अपना नाम देख सकते हैं. 


मतदाता सूची जारी होने के बाद भी बन सकते हैं वोटर
अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों से भी आपत्तियां मांगी गई थी. अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से जो भी आपत्तियां दी गईं थी उनका निस्तारण कर दिया गया है. अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी मतदाता बन सकते हैं. 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-छह भरना होगा.