विजय मिश्रा /मऊ: उत्तर प्रदेश में लव जेहाद (Love Jihad) रोकने के लिए सख्त कानून भी बन गया है लेकिन इसके मामले हैं कि कम नहीं हो रहे.  मऊ (Mau) जिले के चिरैयाकोट थाने की पुलिस ने 'लव जेहाद' का मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. 


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क्या है पूरा मामला 


ताजा मामला मऊ के चिरैयाकोट थाना इलाके का है. आरोप है कि यहां मौलनागंज गांव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया. उसके बाद लड़की की शादी से दो दिन पहले उसको भगाकर ले गया. लड़का पहले से ही शादीशुदा है और लड़की की शादी 30 नवम्बर को होनी थी, शादी से एक दिन पहले ही दोनों फरार हो गए. इस मामले की जानकारी जब परिवार को लगी तो वो सकते में आ गए. युवती के पिता ने पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि इस काम में गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक का हाथ है. वो ही उनकी लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराने के लिए ले गया है. 


पिता ने लगाया लव जेहाद का आरोप 


पीड़िता के पिता ने मामले में पूरे लव जेहाद गैंग के शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने चिरैयाकोट थाने में शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. 


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दस साल की हो सकती है कैद 


उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है. इस कानून के अनुसार जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर दस साल की कैद और विभिन्न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 


पहले से शादी-शुदा है आरोपी  


वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोलनागंज गांव में दो अलग समुदाय के लड़के और लड़की घर से भाग गए हैं. लड़का पहले से ही शादी-शुदा है, जिसमें पुलिस ने 366, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है. 


आपको बता दें कि इससे पहले बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव देने को लेकर एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. इसके अलावा लखनऊ में भी पुलिस ऐसी एक शादी रुकवा चुकी है. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही यूपी कैबिनेट के 'लव जेहाद' रोकने को लेकर बनाए गए कानून को राज्यपाल आनंदीबेन ने मंजूरी दी है.


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