Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल पर प्रदेश के 1.46 लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दी है. लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे शिक्षामित्र अब अपने मूल विद्यालय या समीप के स्कूल में स्थानांतरण करा सकेंगे. इस संबंध में शासन ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है.  


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क्या है शासनादेश?
शासनादेश के अनुसार, पुरुष शिक्षामित्र और अविवाहित महिला शिक्षामित्र अपने वर्तमान विद्यालय में ही बने रहने या मूल विद्यालय अथवा समीप के किसी विद्यालय में रिक्त पद पर तबादले का विकल्प चुन सकेंगे. वहीं, विवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने ससुराल के नजदीकी विद्यालय में स्थानांतरण का विकल्प भी मिलेगा. इसके लिए पति के निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा.  


तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
शासन ने तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है. जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षामित्रों के आवेदन की समीक्षा करेगी.  


नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान
नक्सल प्रभावित जिलों में जहां शिक्षामित्र कार्यरत नहीं हैं, वहां विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे विद्यालयों में शिक्षामित्रों की तीन रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी. 


मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट जरूरी
सभी शिक्षामित्रों को अपना डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराना होगा. इसके बाद वे संबंधित कार्यालय में त्रुटिरहित प्रमाण पत्र जमा करेंगे.  


शिक्षामित्र संगठनों ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से दूरदराज के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षामित्रों और पुरुष शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी.  


उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने की अपील भी की है.   


सरकार की पहल से उम्मीदें
इस फैसले से शिक्षामित्र न केवल अपने परिवार के करीब आ सकेंगे, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी संतोषजनक माहौल मिलेगा. अब सभी की निगाहें सरकार पर हैं कि वह शिक्षामित्रों के वेतन में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए.


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