Azam Khan: रामपुर हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इस मामले में सुनवाई को लेकर कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है. बता दें कि थाना शहजादनगर में धारा 171जी/505(1)(बी), 125 लोक प्रतिनिधित्व के तहत आज़म खान पर 2019 में दर्ज मुकदमा हुआ था. न्यायालय एम0पी0/एम0एल0ए0, आजम खान को 2 साल की सजा और 2500 रूपये का जुर्माना लगाया था. इस सजा के खिलाफ आजम खान ने कोर्ट में सुनवाई की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. कोर्ट में आज वीसी के माध्यम से आज़म खान की पेशी हुई थी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल, 2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.