यूपी के लाखों कर्मचारियों की संकट में सैलरी? 48 घंटे में नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेगा अगस्त का वेतन
Lucknow News: योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य किया है. संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अधिकारियों में जवाबदेही और जिम्मेदारी का अहसास कम ही दिखाई दे रहा है.
लखनऊ: योगी सरकार के आदेश जारी करने के बाद भी राज्य के आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है. यूपी में 8.34 लाख कर्मचारियों में से करीब 4.87 लाख ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की डिटेल नहीं दर्ज की है. 31 अगस्त रात 12 बजे तक डेडलाइन तय की है. अगर इस समय तक संपत्ति की जानकारी नहीं दर्ज की तो अगस्त की सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी. साथ ही ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है.
31 अगस्त तक का समय
बता दें कि योगी सरकार ने IAS और PCS अधिकारियों के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य किया है. संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अधिकारियों में जवाबदेही और जिम्मेदारी का अहसास कम ही दिखाई दे रहा है. मुख्य सचिव की तरफ जारी शासनादेश में साफ किया गया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले को ही वेतन दिया जाएगा.
हो सकती है कड़ी कार्रवाई
हर साल राज्य के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा तलब किया जाता है. समय समय पर इसको लेकर फरमान जारी होते हैं लेकिन कर्मचारियों इसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं देते. योगी सरकार ने ऐसे अफसर-कर्मचारियों पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है. इसलिए माना जा रहा है कि अगर डेडलाइन तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया जाता है तो सरकार की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है.
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