UP Transfer policy of Teacher: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंत:जनपदीय स्थानांतरण (interdistrict transfer) की नीति जारी कर दी है.  इसके तहत सबसे पहले उन स्कूलों से टीचर का तबादला किया जाएगा जहां पर टीचर की  ज्यादा संख्या है. तबादला नीति के तहत इन स्कूलों से शिक्षकविहीन स्कूल जो बंद पड़े हैं उनमें शिक्षकों को भेजा जाएगा. इसके अलावा शिक्षकों के ट्रांसफर में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किस स्कूल को क्या जरुरत है.


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पहले मिलेगा इनको मौका
इस नीति के तहत इन बन्द स्कूलों में दो टीचर भेजे जा सकेंगे. शिक्षकों के ट्रांसफर में पहला मौका दिव्यांग महिला शिक्षक को दिया जाएगा. दिव्यांग महिला के बाद दिव्यांग पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी. उसके बाद सामान्य महिला और फिर सामान्य पुरुष को स्कूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा. 


प्राइमरी फिर अपर प्राइमरी Schools
 सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले होंगे. फिर उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा. 


स्कल में एक शिक्षा मित्र
इसी तरह जिस स्कूल में एक शिक्षा मित्र होगा, वहां सबसे पहले एक शिक्षक का तबादला किया जाएगा फिर उसके बाद जहां एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र होंगे, वहां तबादला किया जाएगा.  


पांच से ज्यादा टीचर हुए तो....
जहां पांच से ज्यादा अध्यापाक होंगे, वहां से शिक्षकों का तबादला सबसे पहले दूसरे स्कूलों में किया जाएगा.  सरकार ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को शासनादेश के तहत स्थानांतरण की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं.


UP Transfer Policy 2024-25 को मंजूरी 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने द्वारा राज्य के लाखों शिक्षकों को लाभ प्रदान करने हेतु मंगलवार को UP Transfer Policy 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.  नई तबादला नीति के तहत अब शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकेंगे.  इस पॉलिसी के तहत विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादले अपने स्तर पर 30 जून तक किए जा सकेंगे. राज्य के उन सभी शिक्षकों को नई तबादला नीति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिन कर्मचारियों के द्वारा जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे किए जा चुके हैं.


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